
क्यूबेक। क्यूबेक टिकट स्कैल्पिंग और छिपे हुए सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल पर रोक लगाने के लिए आगे बढ़ रहा है। जस्टिस मिनिस्टर साइमन जोलिन-बैरेट ने मंगलवार को एक नया बिल पेश किया है। यह बिल राज्य के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट (सीपीए) के खास सेक्शन में बदलाव करेगा। जोलिन-बैरेट ने मंगलवार को क्यूबेक सिटी में एक प्रैसवार्ता के दौरान कहा, ‘न तो क्यूबेक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और न ही क्यूबेक के आर्टिस्ट रीसेलर्स से होने वाले प्रॉफिट को देखते हैं।’
‘इन गलत तरीकों के पीछे की कंपनियां क्यूबेक कल्चर पर पैरासाइट्स से ज़्यादा कुछ नहीं हैं।’ नए कानून में कहा गया है कि टिकट रीसेल प्लेटफॉर्म को एक साफ, खास नोटिस के साथ यह बताना होगा कि यह एक रीसेल प्लेटफॉर्म है और ऑफिशियल सेलर से टिकट कम कीमत पर मिल सकते हैं। ऑप्शन कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप की वकील सारा ईव लेवैक ने कहा, ‘कभी-कभी कंज्यूमर रीसेल साइट से टिकट खरीदते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता क्योंकि वे ऑफिशियल टिकट ऑफिस जैसे दिखते हैं। ‘
कीमत बढ़ाने के लिए सहमति ज़रूरी :
जो साइटें प्राइमरी और रीसेल टिकट मिलाती हैं, उन्हें ठीक उसी समय और उसी तरह से बताना होगा कि कौन से टिकट रीसेल हैं। और रीसेलर को कंज्यूमर को कई डिटेल्स बतानी होंगी, जिसमें अगर लागू हो तो सही सीट और टिकट के आखिरी मालिक का नाम शामिल है। रीसेल कीमतें ऑफिशियल सेलर की ओरिजिनल कीमत से ज़्यादा नहीं हो सकतीं, जब तक कि इवेंट के प्रोड्यूसर द्वारा साफ तौर पर ऑथराइज़ न किया गया हो और मैक्सिमम रीसेल कीमत खरीदने से पहले कंज्यूमर को साफ तौर पर बतानी होगी।
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सिर्फ टिकट किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करने के लिए कोई भी फीस लेना गैर-कानूनी हो जाएगा। बिल में कहा गया है कि अगर कोई इवेंट कैंसिल होता है, तो प्रोड्यूसर को तुरंत ऑफिशियल सेलर्स और किसी भी ऑथराइज़्ड रीसेलर को कैंसिलेशन या बदलाव के बारे में बताना होगा। वहां से, सेलर्स और रीसेलर्स को तुरंत वह जानकारी टिकट खरीदने वालों को देनी होगी।

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