डॉक्टर का नाम बताएं तभी मिलेगी जमानतः सुप्रीम कोर्ट

Supremecनई दिल्ली। आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के सहयोगी मनोज पुरनिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। इस के बाद मनोज पुरनिया को फ़िलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा । सुप्रीम कोर्ट ने टिपण्णी करते हुए कहा कि केवल मेडिकल चेकअप के लिए किसी को विदेश जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
कोर्ट ने कहा कि आप डॉक्टर का नाम बताये तभी आपकी अर्जी पर सुनवाई होगी। गौरतलब है कि मनोज पुरनिया ने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत की मांग की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी है पुरनिया।

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