छात्रों से फीस लेने वाली सरकार की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज

टोरंटो — ओंटेरियो के उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की उस याचिका को नकारते हुए स्पष्ट कहा कि इस समय किसी भी छात्र से फीस वसूल करना अमान्य होगा, ज्ञात हो कि सरकार ने अपील में कहा था कि पोस्ट-सैकेन्ड्री के उन छात्रों से फीस ली जानी चाहिए जो वर्चुअल माध्यमों के अलावा सेवाएं ले रहे हैं। इसके लिए इन छात्रों से यूनिवर्सिटीज और कॉलेजस को फीस प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार मिले। क्षेत्रीय कोर्ट का मानना है कि इस समय पूरा माहौल ही बदला हुआ हैं और छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में गतिविधियां करने के लिए पूरा अवसर देना सरकार का कार्य हैं न कि इस महामारी काल में और अधिक बंोझ लादना।

कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि इस समय कोई भी सरकार छात्रों की शिक्षा को प्रभावित करने के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकती और इसके लिए उन्हें पूर्ण सहयोग देना होगा अन्यथा सरकार पर माननसिक दबाव देने का आरोप भी लगाया जा सकता है। सभी कॉलेज शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए बाध्य हैं। सरकार के इस दावे का भी खंडन किया गया कि इस फीस द्वारा कौलेजों के यूनियन को वित्तीय सहायता दी जाएंगी परंतु यूनियनों ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस प्रकार से फंड एकत्र करना सरकार का लक्ष्य होना चाहिए और उसके लिए छात्रों पर दबाव बनाना उचित नहीं ।

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