आरोपियों की सूची से नहीं हटेगा अशोक चह्वाण का नाम

मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चह्वाण को आदर्श घोटाले में बांबे हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। कोर्ट ने आदर्श घोटाले के आरोपियों की सूची से चह्वाण का नाम हटाने की मांग वाली सीबीआइ की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। इस फैसले के साथ ही नांदेड़ से कांग्रेस सांसद अशोक चह्वाण के खिलाफ केस चलाने का रास्ता साफ हो गया है।

जस्टिस एमएल तहलियानी ने नागपुर से टेलीकांफ्रेंसिंग के जरिये अपना फैसला सुनाया। हालांकि, निर्णय को लागू करने पर कोर्ट ने चार सप्ताह की रोक लगा दी है, ताकि सीबीआइ इस फैसले के खिलाफ अपील कर सके। विशेष अदालत जनवरी में ही आरोपियों की सूची से चह्वाण का नाम हटाने की सीबीआइ की अर्जी खारिज कर चुकी है।

जस्टिस तहिलयानी ने सीबीआइ की अर्जी को खारिज करते वक्त सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला भी दिया जिसके मुताबिक जिन मामलों में आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल हो चुका है उसमें राज्यपाल की मंजूरी की जरूरत नहीं है।

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