अमेरिकी वीजा विधेयक में नुकसान प्रावधान बरकरार

टोरंटो,30 मई 2013 – अमेरिका के वीजा कानून में संशोधन के लिए प्रस्तावित विधेयक में विदेशी कंपनियों के कर्मचारियों को अमेरिका में ग्राहक के कार्यस्थल पर जाकर काम करने के लिए एच1बी वीजा जारी करने पर कतिपय पाबंदी के प्रावधान अब भी मौजूद हैं।
इन प्रावधानों को भारतीय और आउटसोर्सिंग कराने वाली अमेरिकी कंपनियां मारक प्रावधान बता रही हैं और सीनेटरों के बीच विधेयक के प्रावधानों को लेकर अंतिम क्षण में हुई सौदेबाजी के बावजूद ये प्रावधान बरकरार हैं।
उद्योग सूत्रों ने कहा कि विधेयक में समस्या पैदा करने वाले इस तरह के प्रावधान के बने रहने से न केवल भारतीय आईटी कंपनियां प्रभावित होंगी, बल्कि बड़ी संख्या में प्रमुख अमेरिकी कंपनियों की परिचालन क्षमता भी बाधित होगी।
उल्लेखनीय है कि सीनेट की एक प्रमुख समिति ने कल इस विधेयक को पारित कर दिया। अमेरिका भारत कारोबारी परिषद (यूएसआईबीसी) के अध्यक्ष रोन सोमर्स ने बताया कि यह विशेष प्रावधान ऐसी किसी भी कंपनी पर पाबंदी लगाता है जिसके 15 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी ग्राहक के कार्यस्थल पर एच1बी वीजा पर जाकर काम करते हैं।

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