बेटी आरुषि की हत्या में उम्रकैद काट रही डा. नूपुर को मां के इलाज के लिए 3 हफ्ते की पेरोल

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इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के चर्चित आरुषि मर्डर केस में आजीवन कारावास की सजा काट रही डा. नूपुर तलवार को बीमार मां के इलाज के लिए तीन सप्ताह का पेरोल मंजूर किया है।यह आदेश न्यायमूर्ति बीके नारायण एवं न्यायमूर्ति एके मिश्र की खंडपीठ ने नूपुर तलवार की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर अधिवक्ता दिलीप कुमार, राजर्षि गुप्ता, रिजवान अहमद व वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग खन्ना को सुनकर दिया। बेटी आरुषि की हत्या के लिए सीबीआई कोर्ट ने नवंबर 2013 में तलवार दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

सजा के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल हुई है। नूपुर तलवार की ओर से बीमार मां की देखभाल के लिए जमानत की अर्जी दी गई। कहा गया कि डा. नूपुर की मां काफी बीमार हैं। वह कहीं आ-जा भी नहीं सकतीं। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में उनका ठीक तरह से इलाज नहीं हो पा रहा है। इसी आधार पर नूपुर तलवार ने मां की देखभाल व उनके इलाज के लिए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिए जाने की मांग की।

कोर्ट ने इसके लिए नूपुर तलवार का तीन सप्ताह का पेरोल मंजूर कर लिया। साथ ही नूपुर तलवार का पासपोर्ट जमा करने को कहा है।

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