काले हिरणों की हत्या के मामले में सलमान दोषी

जोधपुर। स्थानीय अदालत ने अक्टूबर, 1998 में दो काले हिरणों की हत्या के मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को दोषी करार दिया। अदालत ने अन्य आरोपी कलाकारों सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे, तब्बू और नीलम को बरी कर दिया है।अभियोजन पक्ष के वकील महिपाल बिश्नोई ने संवाददाताओं के बताया कि मामले में एक अन्य आरोपी स्थानीय निवासी दुश्यंत सिंह को भी अदालत ने बरी कर दिया है। अदालत ने सलमान खान को अक्टूबर, 1998 में ‘हम साथ साथ हैं’ फिल्म की शूटिंग के दौरान कांकाणी गांव में काले हिरणों का शिकार करने का दोषी पाया। वकील ने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच जहां मीडिया वाले बाहर इंतजार कर रहे हैं। वहीं अदालत कक्ष में दोषी की सजा को लेकर बहस चल रही है। सलमान खान को अदालत ने वन्यजीव (संरक्षण) कानून के प्रावधान 9/51 के तहत दोषी करार दिया है। इसके तहत अभिनेता को अधिकतम छह साल कैद की सजा हो सकती है। गौरतलब है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। सलमान पर आरोप था कि उन्होंने जोधपुर के निकट कांकाणी गांव के भागोडा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था। यह घटना ‘हम साथ साथ है’ फिल्म की शूटिंग के दौरान दो अक्टूबर, 1998 की है। सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने कहा कि उस रात सभी कलाकार जिप्सी कार में थे, सलमान खान वाहन चला रहे थे। हिरणों का झुंड देखने पर उन्होंने गोली चलाई और उनमें से दो हिरण मार दिए थे। उन्होंने कहा कि जब लोगों ने उन्हें देखा और उनका पीछा किया तो ये कलाकर मृत हिरणों को मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए। इन आरोपों से इंकार करते हुए सलमान के वकील एच.एम. सारस्वत ने कहा था कि अभियोजन पक्ष की कहानी में कई खामियां हैं। इस मामले में दो अन्य आरोपी दुश्यंत सिंह और दिनेश सिंह हैं। हिरण के शिकार के समय दुश्यंत सिंह कथित रूप से सलमान के साथ था जबकि दिनेश सिंह के बारे में कहा जाता है कि वह सलमान खान का सहायक है।

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