एसिड हमला पीडि़तों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

नई दिल्ली। एसिड हमला पीडि़तों को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सभी पीडि़तों को तीन-तीन लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश देते हुए सभी राय सरकारों को नोटिस जारी किया है। इसके साथ कोर्ट ने पीडि़तों के पुनर्वास और मेडिकल खर्च भी सरकार को ही उठाने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसिड हमले को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। सरकार ने मंगलवार को दिए अपने ड्राफ्ट में कई अहम फैसले लेने की जानकारी कोर्ट को दी थी। इसके अनुसार, अब एसिड को जहर की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा एसिड बिक्री के लिए लाइसेंस को जरूरी कर दिया गया है और इसे खरीदने के लिए पहचान पत्र भी दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है।

You might also like

Comments are closed.