निर्भया केस: नया डेथ वारंट जारी करने से फिलहाल किया इनकार

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में निर्भया केस की सुनवाई हुई। कोर्ट ने फिलहाल नया डेथ वारंट जारी करने से मना कर दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार (अभियोजन पक्ष) की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाइकोर्ट के पांच फरवरी को दिए आदेश के मुताबिक एक सप्ताह का समय 11 फरवरी को पूरा होता है और अक्षय की दया याचिका छह फरवरी को राष्ट्रपति ख़ारिज कर चुके हैं। इसलिए कोर्ट से नया डेथ वारंट जारी कराने के लिए दिल्ली सरकार कुछ समय बाद नई अर्जी लगाए। दरअसल राज्य सरकार ने इस मामले में निचली अदालत से दोषियों के लिए फांसी की नई तारीख जारी करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि आज (शुक्रवार) यहां सुनवाई है। यह सुनकर जज ने उन्हें नियम-कानून पर जिरह करने की बात कही। पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले पर निर्भया की मां ने कहा कि आज कुछ भी पेंडिंग नहीं था फिर भी मौत की सजा नहीं सुनाई गई। उन्होंने फांसी की तारीख टालने के लिए याचिका डाली, फांसी टल गई। हमने अपने इंसाफ के लिए तारीख मांगी नहीं मिली। कहीं न कहीं हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है और इंसाफ उनके साथ हो रहा है। निर्भया के पिता ने कहा कि अगर फैसला एक दिन भी हमारे पक्ष में हो जाए तो अपराधियों को फांसी हो जाए। सरकार जाने कि अब दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी। निर्भया को देर सवेर न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन दिल्ली की महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी अब हमें समझ नहीं आ रहा। आपको बताते जाए कि कल पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेद्र राणा ने तिहाड़ जले अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर दोषियों से जवाब मांगा, जिसमें दोषियों को फांसी देने के लिए तिथि मुकर्रर करने की मांग की गई है।

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