सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की नलिनी की याचिका

नई दिल्ली, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के जुर्म में उम्रकैद काट रही नलिनी की याचिका सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। नलिनी ने उसकी रिहाई में बाधा बन रहे कानूनी प्रावधान को चुनौती दी थी।

नलिनी सहित राजीव हत्याकांड के सातों दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक लगा रखी है। यह रोक आदेश कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के बाद लगाया था। केंद्र ने राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई की तमिलनाडु सरकार की घोषणा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। यह मामला पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन है। उस मामले में भी दोषियों को माफी देकर रिहा करने के केंद्र और राज्य सरकार के कानूनी अधिकार का मसला विचाराधीन है।

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